उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट- पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्प्षट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी अरूण कुमार पाठक एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अपर सत्र न्यायालय तृतीय कोर्ट चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी के मु0अ0सं0 578/14 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 के आरोपित अभियुक्त (1) धर्मेन्द्र पटेल पुत्र राजनारायण निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी (2) भूपेन्द्र उर्फ सज्जन निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास से एवं 10000/-10000/- रुपये के आर्थिक दण्ड तथा अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
उल्लेखनीय हैं कि अभियुक्तगण धर्मेन्द्र पटेल व भूपेन्द्र उर्फ सज्जन द्वारा अपना गैंग बनाकर अपराध कारित करते थे । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये थे । जिसमें तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 578/14 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था ।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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