उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में जिले के दिव्यांग दंपत्ति के बच्चों का पालन पोषण पालनहार अनुदान योजना के तहत जिसके अंतर्गत गरीबी की रेखा के अंतर्गत आने वाले ऐसे दिव्यांग दंपत्ति जिनकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या इससे अधिक हो दंपति में माता-पिता दोनों की दिव्यांगता या दंपति में किसी एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरे की दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या अधिक हो को अधिकतम दो बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है इस योजना के अंतर्गत शासन स्तर से संचालन आकलन हेतु निम्न बिंदुओं पर जनपद से प्रारंभिक सर्वेक्षण कर सूचना चाही गई है जिसमें ऐसे दंपतियों की संख्या जिनमें पति पत्नी दोनों की दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, ऐसे दंपतियों की संख्या जिनमें किसी एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरे की दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, दिव्यांग दंपतियों में से ऐसे दंपतियों की संख्या जिनके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की संख्या एक हो तथा उक्तानुसार दिव्यांग दंपतियों में से दंपतियों की संख्या जिनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या दो या दो से अधिक हो, निर्धारित श्रेणियों से संबंधित दिव्यांगजन कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास भवन कर्वी सोनेपुर चित्रकूट में पंजीकरण व सूचना दे सकते हैं।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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