अनुसूचित छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए दिया गया निर्देश

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर: जिला विद्यालय निरीक्षक ने अवगत कराया है जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर के अनुपालन में जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यो को अवगत कराया है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शूल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत बैंको के मर्ज होने तथा अन्य कारणो से अवशेष रह गये छात्रो को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में री-बेरिफिकेशन कराने एवं पेडिंग डाटा छात्रो एवं संस्थानो द्वारा छात्रो के बैंक खातो में आधार मैप नही कराया गया, जिससे कि डाटा को जनपद स्तर पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हो सका, से संदर्भित 04 प्रकार के डाटा यथा :- मास्टर फीस सत्यापित न होना, संस्थान द्वारा शून्य अंक भरकर अग्रसारित करना, बैंक मर्ज होने के कारण पी0एफ0एम0एस0 द्वारा रिजेक्ट हो जाना तथा जनपद स्तर पर लंम्बित प्रदर्शित होना, का डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर के लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है जिसे भली भॉति परीक्षण कर पुनः निरस्त/अग्रसारित किया जाना है।

अतः जनपद के समस्त दशमोत्तर कक्षाओं के प्रधानाचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि अनिवार्य रूप से उक्त प्रकार के डाटा का विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर के कार्यालय से प्राप्त करते हुए निस्तारित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य/छात्रवृति नोडल अधिकारी का होगा।

एडिटर अभिषेक शुक्ला जौनपुर