उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि रोड शो पदयात्रा साइकिल बाइक वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेंगे, आयोग द्वारा 1 फरवरी 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों (वर्तमान क्षमता 500 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा मैदान की छमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है, आयोग द्वारा डोर टू डोर कैंम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है अब डोर टू डोर कैंम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ(सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है, आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों (वर्तमान में अनुमन्य 300 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा हाल की छमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है, आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लाने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा निर्देशों तथा निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गई है उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 8 जनवरी 2022 को निर्गत आदर्श आचार संहिता के नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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