राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) उत्तर प्रदेश चित्रकूट। नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और चार माह तक शारीरिक शोषण करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव का निवासी राधे सिंह उर्फ राधेश्याम सिंह पुत्र बद्री सिंह बीती 9 अक्टूबर 2021 को दोपहर के समय एक नाबालिक लड़की को घर से भगा ले गया था। इसकी लड़की के पिता ने राजापुर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की के पिता के अनुसार उसकी गैर मौजूदगी में आरोपी ने बहला फुसलाकर उसकी बेटी को ले गया। साथ ही सोने चांदी के जेवर और मोबाइल भी ले गए। मान मर्यादा के लिए वह अपने स्तर से ढूंढने का प्रयास करता रहा। इसके बाद भी न पता चलने पर पुलिस को सूचना दी थी। घटना से लगभग चार माह बाद लड़की पुलिस को लूक लाइन चैराहे पर मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराकर उसके बयान दर्ज कराए थे। इसमें लड़की ने कहा था कि आरोपी राधेश्याम उसे दिल्ली ले गया था। चार माह तक शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा और उसके बाद उसे लेकर राजापुर आया। यहां लूक लाइन चैराहे पर पुलिस को देखकर वह भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीष विनीत नारायण पाण्डेय ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी राधे उर्फ राधेश्याम सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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