उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर
जौनपुर : जिलाधिकारी जौनपुर के आदेश पर विनय शर्मा निवासी ग्राम लोहरा थाना खोरी चंदवक जौनपुर की संपत्ति को कुर्क किया गया। 14 (१) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त विनय शर्मा उर्फ़ नवाब पुत्र हीरालाल शर्मा निवासी ग्राम लोहरा खोर थाना चंदवक जिला जौनपुर जो हत्या जैसे अपराध अवैध असलहा रखना आदि अपराध अपने व अपने गैंग के सदस्यों के साथ अपराध करके अवैध तरीके से धन अर्जित किया और धन अर्जित करने के बाद चल व अचल संपत्ति बनाया था, जो उक्त अवैध संपत्ति में अभियुक्त द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी यूपी 65 c x 9798 स्कार्पियो अनुमानित मूल्य करीब ₹800000 है आठ लाख रूपया है। जिसके संबंध में जांच करके जिलाधिकारी जौनपुर महोदय को संपत्ति को कुर्क करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। जिस पर महोदय द्वारा उक्त संपत्ति स्कॉर्पियो गाड़ी को सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश दिए। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी केराकत जौनपुर अजय कुमार श्रीवास्तव नायब तहसीलदार केराकत एवं प्रभारी निरीक्षक चंदवक दिग्विजय सिंह उप निरीक्षक वीरेंद्र यादव वह थाना चंदवक की फोर्स की उपस्थिति में मोढैला तिराहा थाना क्षेत्र चंदवक जौनपुर में उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को बनारस से आते हुए रोक कर मुनादी कराते हुए कुर्की के आदेश का कॉपी गाड़ी पर चसपा करते हुए और तख्ती लगाते हुए तथा कुर्की के आदेश की एक प्रति अभियुक्त के भाई विजय शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा से तमिल कराते हुए एवं लाउडस्पीकर द्वारा अलाउंस कराते हुए और बाजा बजाते हुए नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई संपन्न की गई। कार्यवाही के समय मोढैला तिराहा पर मोढैला वासी व आसपास के काफी लोग मौजूद है इस कार्रवाई से थाना क्षेत्र व आसपास के अपराधी दहशत में है जिससे अपराध पर नियंत्रण रहेगा।
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