उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्प्षट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ सुभाषचन्द्र चौरसिया एवं पैरोकार आरक्षी ओवेश खान द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश रेप/पोक्सो कोर्ट द्वारा मु0अ0सं0 100/18 धारा 452/376/323/504/506भादवि0 में नामित अभियुक्त रामबहादुर उर्फ पुट्टुल पुत्र फक्कड निवासी बरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास एवं 20000/- रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 18/05/2018 को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा रात्रि में 10 बजे घर में घुसकर वादिया के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया गया था और छुड़ाने का प्रयास करने पर लात, घुसा व डंडा से मारपीट की गयी थी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 100/18 धारा 452/376/323/504/506भादवि0 पंजीकृत किया गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट अश्विनी कुमार श्रीवास्तव चित्रकूट
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