तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त हुआ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट-पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर के मार्गदर्शन में जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 210/19 धारा 325/504/506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट तथा मु0अ0सं0 231/19 धारा 504/506/507 भादवि0 3(1)घ एससी/एसटी एक्ट के नामजद अभियुक्त पप्पू उर्फ जितेन्द्र पुत्र लल्लू तिवारी निवासी औदहा थाना पहाड़ी चित्रकूट को तमंचा व कारतूस से साथ गिरफ्तार किया गया ।
दिनाँक 17.11.2019 को थाना पहाड़ी में जगतपाल पुत्र रामकिशोर निवासी औदहा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि गांव के ही पप्पू उर्फ जितेन्द्र तिवारी द्वारा उसके वृद्ध पिता को मारा पीटा है जिसके सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 210/19 धारा 325/504/506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी राजापुर को सुपुर्द की गयी । पीडित/घायल रामकिशोर की दिनाँक 25.12.2019 को इलाज के दौरान मृत्यू हो गयी जिसके सम्बन्ध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित मुकदमें में विवेचक क्षेत्राधिकारी राजापुर द्वारा धारा 304 भादिव की बढ़ोत्तरी की गयी । अभियुक्त पप्पू उर्फ जितेन्द्र उपरोक्त द्वारा सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 231/19 धारा 504/506/507 भादवि0 3(1)घ एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक पहाडी द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे थे जिसमें सफलता प्राप्त करते हुये अभियुक्त को मुखविर की सूचना पर रैपुरवा तिराहा वाहद ग्राम औदहा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 232/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

*रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट