उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्प्षट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ सुभाषचन्द्र चौरसिया एवं पैरोकार आरक्षी ओवेश खान द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा मु0अ0सं0 202/16 धारा 304/323/504/506/34 भादवि0 में नामित 1. राकेश कुमार 2. राजकरन 3. सुनील पुत्रगण पुरुषोत्तम 4. पुरुषोत्तम पुत्र शिवशंकर निवासीगण भिटारी थाना मऊ चित्रकूट को 07-07 वर्ष का कारावास एवं 6000-6000/- रुपये के अर्थदण्ड जुर्माना से दण्डित किया गया ।
*रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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