कृषकों का चयन एवं अनुदान भुगतान की डीबीटी व्यवस्था

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। भूमि संरक्षण अधिकारी करबी द्वितीय बाल गोविंद यादव ने बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप घटक पर ड्राप मोर क्राप आधार इन्टरबेसन के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना में कृषकों का चयन एवं अनुदान भुगतान की डीबीटी व्यवस्था के संबंध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं उक्त योजना में पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल से खेत तालाब हेतु किसानों द्वारा टोकन निकालकर ऑनलाइन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर बुकिंग आरंभ हो चुकी है निर्धारित लक्ष्य का 1.5 गुना किसानों को खेत तालाब का प्रकार चुनते हुए ऑनलाइन टोकन बुक करने की व्यवस्था पोर्टल पर दी जाएगी किंतु कंफर्म तो कल लक्ष्य की सीमा तक ही जनरेट होंगे टोटल से कंफर्म टोकन निकालते हुए टोकन मनी जमा करने की सूचना एस एम एस के माध्यम से किसानों के पंजीकृत मोबाइल पर भेजी जाएगी तथा पोर्टल पर भी टोकन मनी जमा करने की अंतिम तिथि प्रदर्शित होगी किसी कारणवश यदि मोबाइल पर एस एम एस नहीं पहुंच पाता तो पोर्टल पर प्रदर्शित अंतिम तिथि ही मान्य होगी किसानों को ठोकर मनी यूनियन बैंक की यूपी एग्रो शाखा लखनऊ में जमा करना होगा टोकन मनी जमा होने की सूचना यूनियन बैंक द्वारा ऑनलाइन कंफर्म किया जाएगा निर्धारित अंतिम तिथि टोकन मनी ना जमा करने पर किसान की बुकिंग निरस्त हो जाएगी और प्रतीक्षा सूची में लक्ष्य से अधिक टोकन बुक कर चुके अगले किसान का टोकन कंफर्म करते हुए उसे टोकन मनी जमा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा लघु तालाब हेतु टोकन मनी एक हजार रुपए तथा मध्यम तालाब हेतु दो हजार रुपए होगी टोकन मनी जमा होने की पुष्टि ऑनलाइन बैंक से प्राप्त होने के पश्चात आगामी 15 दिन के अंदर किसान को अपने निर्धारित खेत जिसमें तालाब खुदवाना है उसकी खतौनी खेत का फोटो तथा निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा किसान द्वारा उक्त अभिलेख अपलोड करने के दो सप्ताह के अंदर भूमि संरक्षण अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण कर तालाब बनाने हेतु उपायुक्त भूमि स्थल की पुष्टि पोर्टल पर ऑनलाइन करनी होगी जो पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित होगी तथा किसान को खेत तालाब बनाने का एस एम एस पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा यदि मैसेज नहीं पहुंचता तो पोर्टल पर प्रदर्शित सूचना प्राप्त होगी भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा आवेदित भूमि स्थल खेत तालाब बनाने हेतु है उपयुक्त पाए जाने की पुष्टि पोर्टल पर करने के 30 दिन के अंदर किसान को तालाब खुदवाना होगा प्रथम किश्त के भुगतान के पूर्व एक ही कोण से खेत तालाब की खुदाई होते हुए मशीनरी के साथ फोटो तथा खेत तालाब का आंकलन स्टीमेट भूमि संरक्षण अधिकारी को अपलोड करना होगा दूसरी किस्त के भुगतान के पूर्व एमबी मेजरमेंट बुक की प्रति तालाब खुदने तक की मृदा कार्य का फोटो समान कोण से तथा तीसरी एवं अंतिम किस्त से पूर्व पक्का इनलेट का पूर्व के कोण से फोटो दरेसी सहित पूर्ण एमबी मेजरमेंट बुक एवं सत्यापन संबंधी अभिलेख भूमि संरक्षण अधिकारी को अपलोड करना होगा उपर्युक्त तीनों स्तर पर लाभार्थी किसानों को स्थल पर खड़ा कर फोटो लेते हुए अपलोड करना अनिवार्य होगा भुगतान प्रक्रिया तीन किस्तों में की जाएगी प्रथम किस्त कार्य प्रारंभ होने से संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के बाद कुल अनुदानित धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाए दूसरी किस्त 25 प्रतिशत का भुगतान कच्चा कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जाएगा अंतिम तृतीय किस्त 25 प्रतिशत का भुगतान पक्के इनलेट आदि के निर्माण की भूमि संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट अपलोड होने के पश्चात ही किया जाएगा तालाब पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र टोकन मनी की धनराशि कृषकों के खाते में वापस की जाएगी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टोकन बुकिंग अप्रैल 2021 से प्रारंभ कर दी गई है चूंकि कृषकों का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक विधि से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होना है पोर्टल से संबंधित अभिलेख यथा नक्शा, सर्वे प्रपत्र, एमबी, फील्ड बुक तथा अन्य अभिलेख पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण कराए जाएंगे।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट