उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। सहायक श्रम आयुक्त सुमन सिंह ने बताया कि चित्रकूट में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों धोबी दर्जी माली मोची नाई बुनकर जुलाहा रिक्शा चालक घरेलू कर्मकार कूड़ा बीनने वाले कर्मकार हाथ ठेला चलाने वाले फुटपाथ व्यापारी, कुली फेरी लगाने वाले गैरेज कर्मकार जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिंग मोटरसाइकिल मैकेनिक परिवहन कर्मकार ऑटो चालक सफाई कर्मचारी ढोल बाजा वाले टेंट हाउस में कार्यरत मछुआरा तांगा अगरबत्ती कर्मकार गाड़ीवान भडभूंजे पशुपालन खेतिहर कर्मकार चरवाहा नाव चलाने वाले नट नटनी रसोईया समाचार बांटने वाले मीट शॉप पर कार्यरत डेयरी कर्मकार कांच रोजगार एवं दुकानों में काम करने वाले ऐसे मजदूर जो ईपीएफओ ईएसआई से आवर्त न हो आदि 45 प्रकार के कर्म कारों को सूचित किया जाता है कि असंगठित सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता होने की दशा में उनके वारिस को अधिकतम धनराशि दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता देय होगी, तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकार ओ एवं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, उपरोक्त के क्रम में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टलwww.upssb.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं जिसमें पंजीयन हेतु 10 रुपए एक बार तथा अंशदान हेतु 10 रुपए प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए 60 रुपए एक मुफ्त दे होगा, असंगठित क्षेत्र में कर्मकार के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक पासबुक की छायाप्रति मोबाइल नंबर एक फोटो शामिल है।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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