पति द्वारा पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर कर मोपेड बेचने पर पति सहित मकान मालिक का जमानत हुआ खारिज

उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय दैनिक कर्मभूमि) वाराणसी

 

वाराणसी। जानकारी के अनुसार बताया गया कि अनसूचित जाति के महिला ने अपने पति गिरसन्त यादव जो पिछड़ी जाति का है पर मोपेड गाड़ी को पत्नी का फर्जी हस्ताक्षर कर पति अपने मकान मालिक रामचन्द्र पटेल को बेच दिया जिसके बाबत पत्नी ने अपने पति सहित मकान मालिक के विरुद्ध थाना बड़ागांव में मुकदमा अपराध संख्या 478/21, 419,420,467,468,471,406,504,506,120(b) ipc 3(1)द 3(1)ध 3(2)5 अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा न्यायालय की सहायता से दर्ज कराया जिस पर पति गिरसन्त यादव व मकान मालिक रामचंद्र पटेल ने जमानत प्रार्थना पत्र अनुसूचित जाति व जनजाति स्पेशल न्यायालय वाराणसी में दाखिल किया जिस पर आज सुनवाई हुई अभियुक्त के वकील ने बताया कि अभियुक्त गिरसन्त यादव व पीड़िता पति पत्नी है व किराया के बकाया के एवज गाड़ी को बेचा गया है का विवाद है किन्तु पीड़िता के वकील नदीम अहमद खान व अशोक कुमार एवम मनोज कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए ये तर्क दिया कि अभियुक्त गिरसन्त ने बिना पत्नी के जानकारी पत्नी का फर्जी हस्ताक्षर कर पत्नी के मोपेड गाड़ी को मकान मालिक को बेच दिया मकान मालिक रामचंद्र पटेल ने जानबूझकर गाड़ी को लेकर उसका ट्रांसफर भी rto वाराणसी से करा लिया था पीड़िता ने जब न्यायालय की शरण ली और उसका विरोध किया तो उसे मकान मालिक ने rto से पंजीकरण को निरस्त करा दिया जिससे ये साबित होता है मकान मालिक रामचंद्र ने पीड़िता के पति से मिलकर जानबूझकर गाड़ी को लिया है इस पर न्यायालय ने केस की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त गिरसन्त व रामचन्द्र की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया