उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर चार सगे भाईयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 25000 रुपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि बीती 18 फरवरी को पडरी गांव के निवासी सुन्दरलाल ने शिवरामपुर चैकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुन्दरलाल ने बताया था कि उसका भाई मोतीलाल 16 फरवरी 2011 की रात आठ बजे घर से बोर पर अपने छोटे भाई जवाहर को खाना लेकर गया था। देर तक उसके घर न लौटने पर सभी लोगों ने तलाश की किन्तु कोई सुराग न मिलने पर उन्होंने शिवरामपुर चैकी में गुमशुदगी की सूचना दी। इसके बाद 18 फरवरी को सबेरे मोतीलाल की लाश सूखे नाले में मिली। जिसकी गर्दन रेती गयी थी। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर इस ब्लांइड मर्डर के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद विवचेना के दौरान इस मामले में पडरी गांव के निवासी भालेन्द्र सिंह, छोटा सिंह, चुनका सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्रगण जगमोहन सिंह के विरूद्ध धारा 302 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। वादी के अनुसार उसके परिवार से पूर्व की रंजिश को लेकर आरोपियों ने एक राय हो कर उसके भाई मोतीलाल की गला रेतकर हत्या कर दी थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी भालेन्द्र सिंह, छोटा सिंह, चुनका सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्रगण जगमोहन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 25000 रुपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
You must be logged in to post a comment.