गरीब परिवारों को निशुल्क कानूनी मदद का है प्राविधान – विदुषी

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को सदर तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत सीतापुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य, मानव दुव्र्यवहार, स्त्री, बालक दिव्यांग व्यक्ति, जातीय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकंप, विचाराधीन बंदी आदि विधिक सेवा के हकदार हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्ण कालिक सचिव विदुषी मेहा ने षिविर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानूनों, उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना एवं स्थाई लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवादों के संबंध में बताया गया कि वैवाहिक प्रकृति के वादों में पति-पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दे सकते हैं। पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराने का प्रयत्न पीठ द्वारा किया जाएगा। जल एवं स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत ग्राम वॉश फोरम एवम जलप्रबंध समिति के सदस्यों को ममता वर्मा पीएलवी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल, साफ-सफाई तथा जल संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी दी गई।

शिविर में अशोक, दुर्गा प्रसाद, हेमचंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट