उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट ब्यूरो। बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण के मामले में विकास प्राधिकरण ने स्कूल भवन को गिराने की नोटिस जारी कर दी है। साथ ही विभागीय अवर अभियन्ता को अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं।
चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि बांदा प्रयागराज मार्ग खोह में प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कराकर अशोक पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इस मामले में स्कूल संचालक को प्राधिकरण की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी। जिसके जवाब में निर्माण कार्य करने वालों ने शमन मानचित्र जमा किया था, किन्तु तकनीकी त्रुटियों का निराकरण न हो पाने के कारण इसे पूर्व मेें ही निरस्त किया जा चुका है। जिसके बाद इस निर्माण में ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की चेतावनी देते हुए निर्माणकर्ता को पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था। पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब देने में असफल रहने पर निर्माणकर्ता को निर्माण गिराने की नोटिस जारी की गयी है। उन्होंने बताया कि बीती 10 मई को जारी इस नोटिस में कहा गया है कि एक माह के अन्दर निर्माण को गिरा दिया जाए। ऐसा न होने पर प्राधिकरण इस निर्माण को स्वयं गिरा सकता है। जिसका खर्चा भी निर्माणकर्ता से वसूला जाएगा। इस सम्बन्ध में विभागीय अवर अभियन्ता आनन्द प्रकाश द्विवेदी को भी निर्देश दिए गए हैं कि एक माह के भीतर अवैध निर्माण न गिराने पर वह इस अवैध निर्माण को हटवा दें।
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