उत्तर प्रदेश ( दैनिक कर्मभूमि )जौनपुर
जौनपुर : थाना पवारा के जघन्य अभियोग में मानीटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपीगण को 07-07 वर्ष की सजा एवं 07-07 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
थाना पवारा अन्तर्ग अभियुक्तगण द्वारा गैर इरादतन हत्या का प्रयास पीड़ित पक्ष पर किया गया। इस सम्बन्ध में थाना पवारा पर एनसीआर दर्ज की गयी,दौरान विवेचना धाराओं में तरमीम कर मु0अ0सं0-183/14 धारा-323,325,504,308, सपठित धारा 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया उक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग के न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं गवाहों का तत्परता से परीक्षण पूर्ण कराने के परिणाम स्वरुप दिनांक 22.09.20 को न्यायालय डीजे महोदय द्वारा आरोपीगण 1- राजेश दूबे उर्फ मटरू,2-राकेश दूबे,3- राजकुमार दूबे उर्फ गुड्डा व अर्जुन निवासीगण पवारा थाना पवारा जनपद जौनपुर को विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 07-07 वर्ष का कारावास एवं 07-07 हजार रूपए के जुर्माना से दंडित किया गया। समस्त सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने मे से 02-02 हजार रुपये प्रत्येक चोटहिल को भुगतान का आदेश किया गया।
अभिषेक शुक्ला उत्तर प्रदेश सम्पादक
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