उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट-पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्प्षट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली अनिल कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा मु0अ0सं0 658/14 धारा 363/376/504/506 भादवि0 एवं 04 पोक्सो एक्ट में नामित अभियुक्त 1.रमेश कुशवाहा पुत्र कोदूराम निवासी तरैंहा थाना कोतवाली कर्वी, 2. मुन्ना उर्फ उमाशंकर पुत्र बिन्दा प्रसाद 3. कामता प्रसाद पुत्र बडेलाल कोरी निवासी कछारपुरवा मजरा कोलगदहिया कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* ।
*रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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