उत्तर प्रदेश( राष्ट्रीय दैनिक कर्म भूमि) प्रतापगढ़ केजिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने समस्त ईंट भट्ठाधारकों को सूचित किया है कि देय राजस्व जमा किये बिना यदि कोई ईंट भट्ठा स्वामी ईंट मिट्टी एवं पालोथन मिट्टी का अवैध खनन करता जायेगा तो दोषी भट्ठाधारक के विरूद्ध उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-3 व 57 व खान एवं खनिज (विनिमयन) विकास अधिनियम 1957 की धारा-4 व 21 के उल्लंघन में प्रति हेक्टेयर अवैध खनन पर रूपये 2 लाख से रूपये 5 लाख तक का अर्थदण्ड आरोपित कर देय राजस्व की वसूली भू-राजस्व की भांति कराने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ईंट भट्ठा स्वामी का होगा।
रिपोर्ट नेशनल हेड राजेश कुमार मौर्य प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश
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