उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले एवं भगा कर ले जाने वाले दोष सिद्ध अभियुक्त अमित रलिहा को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा चिन्हित मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी, अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनन्द द्वारा प्रभारी प्रस्तुति एवं बहस की गयी जिसके परिणाम स्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश(रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट) चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 853/17 धारा 363/366/376 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त अमित रलिहा पुत्र रामबहोरी रलिहा निवासी शिवहारी मजरा लमहेटा थाना बदौसा जनपद बांदा को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
उल्लेखनीय है कि दिनाँक-26.09.2017 को वादिया निवासी चकभटोर चौकी भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी गयी कि उसकी बहन का लड़का अमित रलिहा उसकी नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया एवं लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया । सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 853/17 धारा 363/366/376 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था ।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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