राजस्थान राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) बारा छिपाबड़ोद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय पर कस्बा क्षेत्र में उड़ रही लाकडाउन की धज्जियां जबकि पुलिस और प्रशासन द्वारा समय समय पर आमजन को कोरोनावायरस जैसी भयंकर वैश्विक बीमारी से बचाव को लेकर हर तबके से लेकर आमजन व्यापारियों और राहगीरों से बार बार घरों में रहने बिना मास्क लगाए न घूमने और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने आदि को लेकर अपील ओर समझाइश करने के बाद भी आमजन ओर व्यापारियों द्वारा नहीं की जा रही गाइडलाइन की पालना जबकि राजस्थान सरकार द्वारा वैवाहिक सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने हर छोटी-बड़ी दुकानों एवं हर तबके के दुकानदारों के लिए अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है लेकिन उसके बाद भी कस्बे में किराना ओर जुते चप्पल और कपड़े व्यापारियों द्वारा उड़ाई जा रही है कोविड 19 की धज्जियां राजस्थान सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने के बाद भी बड़े व्यापारियों द्वारा लॉक डाउन की अवहेलना कर उड़ा ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे यही हाल आज छिपाबड़ोद कस्बे के पंजाब कॉलोनी से सालपुरा रोड पर एक बड़े किराने की दुकान पर एक बड़े ट्रक को दुकान के सामने खड़ा करवा कर दुकानदार कोरोनावायरस जैसी भयंकर वैसे बीमारी से बेखौफ होकर लॉक डाउन की धज्जियां उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुआ तो वही छिपाबड़ोद मेन बाजार में जूते चप्पल और कपड़े व्यापारियों ने भी लोग डाउन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जबकि पुलिस और प्रशासन द्वारा कोरोनावायरस की पालना को लेकर आमजन व्यापारियों से लेकर हर तबके तक कोरोना गाइडलाइन की पालना करने को लेकर लगातार समझाइश की जा रही है।पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद भी बड़े दुकानदार कर रहे हैं लाक डाउन की अवहेलना जिला कलक्टर राजेन्द्र विजय के आदेशानुसार वर्तमान में वैवाहिक सीजन को देखते हुए सम्पूर्ण बारां जिले में 23 अप्रेल से 25 अप्रेल 2021 तक दुकानें शादी समारोह के आयोजकों को आवश्यक सामग्री आपूर्ति के तहत शादी का कार्ड, प्रमाण दिखाने पर संबंधित सामान विक्रय एवं होम डिलेवरी हेतु खोली जा सकेंगी। इस हेतु इलेक्ट्रीक आईटम्स, किराना, फर्नीचर, जनरल मर्चेन्ट, बर्तन की दुकानें प्रातः 8 से प्रातः 11.30 बजे तक खोली जा सकेंगी एवं कपड़े, रेडीमेड गारमेंन्ट, दर्जी, ज्वैलरी जूते-चप्पल ऑटो मोबाईल की दुकाने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। यह व्यवस्था 23 से 25 अपेल 2021 या अग्रिम आदेश जो भी पहले हो तक के लिए प्रभावी रहेंगी। यह आम सामान्य व्यवस्था नहीं है शादी समारोह आयोजक परिवार ही इस हेतु अनुमत है तथा बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों को निर्धारित कोविड-19 गाईड लाईन्स की पालना करना अनिवार्य होगा।26 अप्रेल से यह रहेगी व्यवस्था-जिला कलक्टर राजेन्द्र विजय के अनुसार 26 अप्रेल 2021 से 3 मई 2021 तक किराना, फल, सब्जी व डेयरी दुकाने एवं राज्य सरकार के गृह विभाग के 18 अप्रेल 2021 को जारी आदेश के अनुसार अनुमत दुकाने प्रातः 8 से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। केमिस्ट व दवाईयों की दुकानों पर यह लागू नहीं होगा।
रिपोर्टर कुलदीप सिंह सिरोहीया बारां छीपाबड़ौद
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