जेल में निरुद्ध 17 कैदी 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। कोरोना संक्रमण के कारण जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपी है। जिसके अनुपालन में जिला विधिक अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश रवींद्रनाथ दुबे ने विचाराधीन बंदियों और सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। जिसके तहत सिविल जज जू.डि. प्रशांत मौर्या द्वारा चित्रकूट के रगौली जेल से करीब 17 कैदी 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किये गए हैं।

विधिक सचिव विदुषी मेहा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो विचाराधीन बंदी सात साल से कम सजा वाले अपराध में बंद हैं, उन्हें 45 दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है। इसमें उन कैदियों को प्राथमिकता दी गयी है, जो 7 साल सजा वाले अपराध में बंद हैं या पूर्व में पैरोल पर छूटने के दौरान उनका आचरण अच्छा रहा है। 65 या इससे अधिक उम्र वालों की भी रिहाई की गई है। इस दायरे में गर्भवती या गंभीर रोगों से ग्रसित महिलाएं भी हैं। उन्होंने बताया कि जेल में बंद 45 और 60 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट