जिला कारागार से 10 विचाराधीन कैदी 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।हाई पावर कमेटी की बैठक में जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश के अनुपालन व जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवीन्द्र नाथ दुबे के आदेश पर कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए जिला कारागार में बंद 10 विचाराधीन बंदियों को 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश किया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विदुषी मेहा ने बताया कि उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश तथा हाई पावर कमेटी की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला कारागार से प्राप्त 10 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण जरिए वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग कर 10 विचाराधीन बंदियों को विनीत नारायण पांडेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० ( न्यू ) चित्रकूट द्वारा 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है ।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट