उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए संचालित शैक्षिक ऋण योजना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड चित्रकूट यशवंत मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रोफेशनल एवं जॉब ओरिएंटेड कोर्स में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग जिसमें मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन एवं पारसी के पात्र छात्र-छात्राओं को गरीबी रेखा के दोगुने से कम आय वाले परिवार के छात्र छात्राओं को अधिकतम 20 लाख रुपए तक के शैक्षिक ऋण योजना हेतु प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए की दर से तथा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने पर 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से 30 लाख रुपए तक के शैक्षिक ऋण अधिकतम 5 वर्षीय कोर्स हेतु 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उपलब्ध कराया जाएगा रीड की वापसी 6 माह के उपरांत अथवा नौकरी लग जाने पर जो पहले हो से 5 वर्षों में की जाएगी, योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता की शर्तों के अंतर्गत छात्र अल्पसंख्यक समुदाय का हो, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ-साथ छात्र की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु 96 हजार व शहरी क्षेत्र हेतु एक लाख 20 हजार से अधिक न हो, छात्र का आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना आवश्यक है आवेदक छात्र की आयु 16 वर्ष से 32 वर्ष होनी चाहिए तथा महिला एवं शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी पात्र उम्मीदवारों के चयन में योग्यता को वरीयता दी जाएगी उपयुक्त पाठ्यक्रम में अध्ययन पाठ्यक्रम की रोजगार मार्केट में उपयोगिता हो पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो तथापि अल्पावधि पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा कालेज संस्थान वही पाठ्यक्रम पिछले 3 वर्षों से चला रहे हो तथा केंद्र राज्य सरकार या एआईटीसीई जैसे समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक ने से संबंधित सारी कार्यवाही मुख्यालय लखनऊ से की जाएगी।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट