बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी राजीव कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो तेजप्रताप सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुती एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनाँक 01.12.2021 को अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पोक्सो एक्ट)/एफटीसी न्यू विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 917/2017 धारा 377/506 भादवि0 एवं 06 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त मोहम्मद युनूस पुत्र चमन खां निवासी बूढ़ा सेमरवार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट हाल निवास काजी मुहल्ला ईदगाह के पास कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 100000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट