उत्तर प्रदेश ( राष्ट्रीय दैनिक कर्मभूमि)वाराणसी
वाराणसी। नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर विडियो काल से बातचीत कर अश्लील वीडियो वायरल करने व धमकी देनें के मामले में आरोपी को जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने गोकुलपुर, थाना बड़ागांव निवासी आरोपी विरेन्द्र कुमार उर्फ बाबू को 30-30 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से
अधिवक्ता अशोक कुमार व अनुराग सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री कक्षा 7 में पड़ती है। स्कूल आते जाते समय उसके गांव का वीरेंद्र उर्फ बबलू उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर बात-चीत करने के लिए उसका मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया और उसे प्रेम जाल का झांसा देकर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया और उसके शरीर की ऊपरी हिस्सा दिखाने के लिए कह कर अश्लील वीडियो बनाकर अपने मित्र दिलीप के व्हाट्सएप पर वायरल कर बेइज्जत कर दिया। जब वादिनी को पता चला तो उसने 18 दिसंबर 2021 को विरेंद्र को बुलाकर पूछा गया तो उसने धमकी देते हुए कहा कि उसे जो करना था उसने वो कर दिया। 21 दिसंबर 2021 को अभियुक्त के माता-पिता व दोस्त दिलीप व बेचन उसके घर पर आकर गाली गुप्ता देते हुए धमकी दिए।
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