12 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले गुरुवार को सदर ब्लाक के बनाड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 12 मार्च को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव विदुषी मेहा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सेवाएं देने के लिए हुआ है। लोक अदालत का आयोजन न्यायिक प्रणाली समान अवसर के आधार पर सबके लिए न्याय सुगम बनाने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत कानूनी विवादों का सुलह की भावना से न्यायालय से बाहर समाधान करने का वैकल्पिक माध्यम है। लोक अदालत सरल एवं अनौपचारिक प्रक्रिया को अपनाती है तथा विवादों का अविलंब निपटारा करती है। इसमें पक्षकारों को कोई शुल्क भी नहीं लगता है। लोक अदालत से न्यायालय में लंबित मामले का निष्पादन होने पर पहले से भुगतान किए गए अदालती शुल्क को भी वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत का आदेश फैसला अंतिम होता है, जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत से मामले के निपटारे के बाद दोनों पक्ष विजेता रहते हैं तथा उनमे निर्णय से पूर्ण संतुष्टि की भावना रहती है। इसमें कोई भी पक्ष जीतता या हारता नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने जन-जन के दर तक न्याय की इस तीव्रतर प्रणाली को पहुंचाया है और अदालतों का बोझ बड़े पैमाने पर घटाया है। शिविर में रोशन सिंह, केवट सिंह, पंकज कुमार आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार आगामी 12 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में गुरुवार को नोडल अधिकारी लोक अदालत सतीश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें अधिशासी अधिकारी एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी चित्रकूट उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी ने लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए ईओ को निर्देशित किया।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट