*राजकुंवर पब्लिक स्कूल को प्राथमिक कक्षाएं चलाने की जिलाधिकारी ने दी अनुमति*

राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) ने अंबेडकर नगर

अम्बेडकर नगर (टांडा)उत्तर प्रदेश में अब निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून-2009 के तहत बिना मान्यता के चल रहे स्कूल बंद होंगे. बिना मान्यता के कोई भी स्कूल संचालित नहीं हो सकता है.विगत दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में टांडा नगर क्षेत्र में संचालित विद्यालय राजकुंवर पब्लिक स्कूल छज्जापुर में चेकिंग के दौरान जूनियर हाई स्कूल की कक्षाएं संचालित पाई गई थी। जिसके लिए विद्यालय को खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र टांडा द्वारा नोटिस दी गई थी जो कि त्रुटि बस कक्षा 1 से 8 तक के लिए थी विद्यालय संचालिका प्रबंधक कादंबरी यादव ने संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी अंबेडकरनगर के समक्ष उक्त समस्या के समाधान हेतु गुहार लगाई मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए मान्यता क्रमांक से संबंधित सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकरनगर ने विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति प्रदान की।

रिपोर्ट -विमलेश विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ अंबेडकरनगर