तमंचा और कारतूस रखने वाले को सजा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: तमंचा और कारतूस रखने का दोष सिद्ध होने पर आरोपी को न्यायालय ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रूपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

अभियोजन अधिकारी घनश्याम ने बताया कि राजापुर थाने के उप निरीक्षक कृपा शंकर मिश्रा ने बीती एक अक्टूबर 2015 को सरधुआ जाते समय पैस्वनी नदी के पुल के पास सरधुआ निवासी हरिश्चन्द्र उर्फ धौसड पुत्र रामनाथ सोनकर को देशी तमंचे और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी हरिश्चन्द्र उर्फ धौसड को दो वर्ष साधारण कारावास और दो हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट