चित्रकूट: धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा को तलब करने के आदेश दिए हैं। मानिकपुर तहसील के ऐचवारा गांव के इस मामले में ओम बाबा को आगामी 4 नवम्बर तक न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
अधिवक्ता राजनारायण पाण्डेय ने बताया कि ऐचवारा गांव के निवासी मिठाईलाल उर्फ गिरजा शरण से शोभन मन्दिर के सर्वहाराकार ओम बाबा ने कुछ जमीन दान में मांगी थी। मन्दिर तक पहुंचने के लिए रास्ते के रूप में दान में मांगी गयी इस जमीन को लेने के लिए दान पत्र में कूट रचना करते हुए धोखाधड़ी की थी। उन्होंने बताया कि बीती 28 जनवरी 2006 को बने दान पत्र में मिठाईलाल उर्फ गिरजाशरण द्वारा इच्छित दान की गयी 0.087 हेक्टेयर जमीन के स्थान पर दस्तावेज में कूटरचना करके 0.263 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को भी लिखवा लिया गया। इस मामले में पीड़ित ने बहिलपुरवा थाने और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई थी, किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसमें सिविल जज जूडि द्वारा परिवादी और गवाहों के बयान सुनने के बाद धोखाधड़ी के मामले में धारा 420 भा द सं के अपराध में विचारण के लिए ओम बाबा को तलब करने के आदेश जारी किए हैं। ओम बाबा को आगामी चार नवम्बर को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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