चित्रकूट: चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो आरोपियों को चार-चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3500 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत रगौली गांव के निवासी छोटा उर्फ नेता पुत्र कोदा और लक्का पुत्र रामपाल के विरूद्ध वर्ष 2008 में चोरी का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इन दोनों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया था। साथ ही धारा 457, 380, 411, भा द वि के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर छोटा उर्फ नेता व लक्का को चार-चार वर्ष कारावास और 3500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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