राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने चार आरोपियों को सजा सुनाई है। जिसमें प्रत्येक को पांच हजार रुपए अर्थदण्ड के साथ दो वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि पहाडी थाने के उसरीपुरवा निवासी गुल्जार पुत्र रामदास यादव बीती 14 जून 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार गांव के ही चुन्नीलाल, राजुल, बबुल्ला उर्फ सुरेश व राजकरण यादव ने उसे गाली-गलौच किया। विरोध करने पर लाठी-डंडों से पीटा। जिससे वह बेहोश हो गया। परिजनों के आने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें चारों आरोपियों को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश दिए गए। साथ ही प्रत्येक को पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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