उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने समस्त ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान के क्रम में विकासखंड को आवास निर्माण का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटन किया जाना है। इसके लिए विकासखंड स्तर के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मांग पत्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में प्राकृतिक दैवी आपदा से ग्रसित, वनटांगिया, कुष्ठ रोग पीड़ित, जेईएस, एईएस, कालाजार से पीड़ित, मूसहर, कोल थारू, नट चेरो, पछिया लोहार, गढइया लोहार, बैगा एवं दिव्यांगजन श्रेणी जाति के पात्र लाभार्थियों का मांग पत्र हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में 30 अप्रैल तक परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराएं। प्राकृतिक दैवी आपदा माह अक्टूबर 2022 में प्राकृतिक दैवी आपदा से ग्रसित श्रेणी के अंतर्गत आवास विहीन तहसील स्तर से अक्टूबर 2022-23 के बाद के प्राकृतिक आपदा से ग्रसित मुआवजा प्राप्त लाभार्थियों की सूची लाभार्थी वार पात्रता का सत्यापन करके पात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराया जाए। दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए मांग पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत पूर्व प्रेषित डाटाबेस में कोई आवास विहीन दिव्यांग पात्र लाभार्थी छूट गया हो तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए। कोल जाति के लाभार्थियों को आवास से लाभान्वित किया जाना हैं यदि कोल जाति का कोई पात्र लाभार्थी छूट गया हो तो नियमानुसार कार्यवाही कर पात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थियों को आवाज से लाभान्वित किए जाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे कर पात्रता अपात्रता का सत्यापन करते हुए पात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायतों में पात्र समस्त लाभार्थियों का विधिवत परीक्षण करते हुए गाइडलाइन निर्धारित मानकों के अनुसार परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन कर लाभार्थियों की सूची तैयार कर तीन दिवस के अंदर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। किसी भी दशा में पात्र लाभार्थी छूटने न पाए। कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित सेक्टर प्रभारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उत्तरदाई होंगे।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
जनपद चित्रकूट
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