महिलाओं को दी हक और अधिकारों की जानकारी

राष्ट्रीय ( दैनिक कर्मभूमि) उत्तर प्रदेश ‌: मऊ  चित्रकूट। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं राष्ट्रीय महिला आयोग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज विष्णु कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव अपर जिला जज फार्रुख इनाम सिद्दीकी द्वारा सोमवार को तहसील सभागार मऊ में महिलाओं के हित, संरक्षण व उनके अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

विधिक साक्षरता शिविर में डॉ ज्योति सिंह ने महिलाओं में होने वाले सर्वाईकल कैंसर के बारे में विस्तार से बताया। महिला कल्याण अधिकारी प्रिया माथुर ने कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंसन, बाल सेवा योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना के बारे में बताया। मीनू सिंह ने गुड टच-बैड टच, बाल विवाह, बाल श्रम के बारे में बताया। रविशंकर शुक्ला ने मध्यस्थता के माध्यम से पारिवारिक वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में बताया। एडवोकेट पैनल अधिवक्ता दमयन्ती ने दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार आदि के बारे में बताया। तहसीलदार मऊ ने दैवीय आपदा, सर्पदंस, आकस्मिक दुर्घटना आदि के बारे में दी जाने वाली सहायता के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव अपर जिला जज फारूख इनाम सिद्दीकी ने महिलाओं को प्राप्त मुफ्त कानूनी सहायता, यौन उत्पीड़न से बचाव, घरेलू हिंसा (शारीरिक व मानसिक यातनायें), पीडित क्षतिपूर्ति योजना (जघन्य अपराध यथा बलात्कार, अपरहरण, हत्या, लैंगिक उत्पीडन), नालसा द्वारा तस्करी और वाणिज्यिक एवं शोषण पीडितों के लिये विधिक सेवायें, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, पुरुषो के समान पारिश्रमिक का लाभ आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।

इस मौके पर मध्यस्थ अधिवक्ता मुन्नालाल चतुर्वेदी, पैरालीगल वालेण्टियर्स आशुतोष सोनी, राजेन्द्र सविता, सुदेश कुमार, आशीष त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।