राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि) उत्तर प्रदेश चित्रकूट। नाबालिक बहन के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी ममेरे भाई को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रूपए अर्थण्ड से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बरगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार बीती 1 मार्च 2017 की शाम लगभग 9 बजे घर से खाना खाकर वह रखवाली करने के लिए अपने खेतों की ओर चला गया था। घर में उसकी पुत्री और पुत्र थे। घर के ठीक सामने रहने वाले उसके मामा के लड़के का घर है। इस दौरान रात लगभग 10 बजे मामा के लड़के ने उसकी लड़की से पीने के लिए पानी मांगा, जिसपर वह पानी लेकर देने के लिए उसके दरवाजे पर गई। जहां मामा के लडके ने लड़की को अपने कमरे के अन्दर खींच लिया और अपनी पलंग पर पटक दिया। इस दौरान लड़की के चिल्लाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। साथ ही सूचना मिलने पर वह भी खेत से आ गया। जिसके बाद लड़की ने पूरी घटना की जानकारी दी और उसने थाने जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामलेे में आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने वाले ममेरे भाई को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 25 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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