लेखपाल को निलंबित कर 15 दिन के अंदर तहसीलदार कर्वी से जांच कर अख्या मांगी

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकुट उप जिलाधिकारी कर्वी सुश्री पुजा शाहू ने बताया कि दिनांक 30 जनवरी 2025 को श्री कल्लू उर्फ कुन्नू कुशवाहा पुत्र रामधनी, निवासी सीतापुर रूरल तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट का शिकायती पत्र गलत विरासत दर्ज हो जाने सम्बन्धी संज्ञान में आने पर नायब तहसीलदार कर्वी की आख्या दिनोंक-31.01.2025 प्राप्त की गयी है। नायब तहसीलदार कर्वी द्वारा विरासत सम्बन्धी पूर्व पारित आदेश दिनांक-22.10.2024 का क्रियान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर पुनः सुनवाई हेतु तिथि नियत को गयी। नायब तहसीलदार कर्वी की आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि श्री आलोक कुमार लेखपाल मौजा-सीतापुर रूरल, तहसील कर्वी द्वारा विरासत जैसे प्रकरण में स्थानीय व्यक्तियों से पूँछतॉछ / बयान आदि प्राप्त किये बिना ही मात्र वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायालय में जॉच रिपोर्ट दाखिल की गयी है, जिसके लिए क्षेत्रीय लेखपाल को प्रथम दृष्ट्‌या दोषी मानते हुए निलम्बित कर दिया गया है तथा तहसीलदार कर्वी को जॉच अधिकारी नामित करते हुए उन्हें 15 दिवस के अन्दर जॉच आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

रिपोर्टर ठाकुर पंकजसिंह राणा चित्रकूट

Leave a Reply