अधिवक्ता परिषद काशी जिला वाराणसी इकाई द्वारा स्वध्याय मण्डल के तहत धारा 188 भारतीय दंड संहिता का हुआ व्यापक चर्चा

उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर

आज दिनांक 1/5/2020 दिन शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक एक घण्टा,अधिवक्ता परिषद काशी जिला वाराणसी इकाई,के तरफ से स्वध्याय मण्डल का कार्यक्रम को सोशल मीडिया के जरिये वाट्सप ग्रुप द्वारा किया गया,
कार्यक्रम का विषय महामारीअधिनियम १८९७व संशोधन अधिनियम २०२०से सम्बंधित धारा १८८भारतीय दण्ड संहिता थी,जिसपर विद्वान अधिवक्ताओ ने अपना अपना विचार दिया और इसी क्रम मे विवेकानंद जी धारा १८८भारतीय दण्ड संहिता में आवश्यक संशोधन होना चाहिए बताया,साथ उक्त बातों को ही सतेन्द्र सिन्हा जी ने इस पर समर्थनपूर्वक बल दिया,और अधिवक्ता अशोक कुमार ने कहा कि विधि आयोग को ये प्रस्ताव दिया जाय कि,आज के परिवेश को देखते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 व दण्ड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए,क्योंकि समय बदलने के साथ अपराध की प्रकृति व तरीके बदल रहे और कानून सभी लगभग पुराने है इसलिए संशोधन किया जाना चाहिए,उक्त कार्यक्रम में दुर्गा सेठ,सतेंद्र राय,प्रवीण मिश्र,विकास वर्मा,सुर्य प्रकाश भारती,सुनील रस्तोगी, राकेश श्रीवास्तव आदि लोगो ने अपने विचार दिए