उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट-भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी में व्यापारियों को दी गई बड़ी राहत व्यापारियों में खुसी की लहर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री समाजसेवी शानू गुप्ता ने बताया कि जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक में लिया गया निर्णय व्यापारियों के लिए संजीवनी है 2017 से जीएसटी लागू हुई थी । टैक्स लाइबिल्टी की श्रेणी वाले व्यापारियों को एस जीएसटी व सी जीएसटी फाइल करने में लेट फीस अधिकतम 10000₹ प्रति माह पेनाल्टी लगती थी तथा जो व्यापारी टैक्स की श्रेणी में नहीं आते थे उनको भी अधिकतम 5000₹पेनाल्टी का प्राविधान था इस प्रकार से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था लेकिन व्यापार नहीं किया तो पेनाल्टी के कारण उन्हें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ता था लेकिन 12/06/2020 को सरकार ने 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक जो भी पेनाल्टी पंजीकृत व्यवसाईयों पर लगाई गई थी चाहे उन्होंने व्यापार किया हो या न किया हो अगर वह पंजीकृत हैं तो उनकी पूर्ण पेनाल्टी का सरकार ने 1/20 कर दिया है अतः जो पेनाल्टी अधिकतम दस हजार थी वह अब अधिकतम (500₹)पाँच सौ रुपये करके भारत सरकार ने देश के व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत पहुँचाई है। कोरोना काल में व्यापारियों की मायूसी को खुसी में परिवर्तित करने का सरकार ने बड़ा कदम उठाया है इससे लाखों रुपए व्यापारियों के माफ होंगे तथा अब जीएसटी पंजीकरण करवाने वाले को व्यापार न चलने व न करने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाना पड़ेगा । व्यापार संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री विनोद प्रिंस केसरवानी,मण्डल महामन्त्री शेशू जायसवाल, जिलाध्यक्ष पप्पू जायसवाल नगर अध्यक्ष संजय सोनी आदि पादाधिकारीयों ने खुसी व्यक्त की ।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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