उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) अयोध्या। जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने खारिज की याचिका
हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से किया इंकार।
कोर्ट ने कहा कि यह जनहित याचिका कल्पनाओं पर है आधारित-
कोर्ट ने कहा कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की आशंका का कोई आधार नहीं है-
कोर्ट ने भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर आयोजकों व राज्य सरकार से की अपेक्षा-
सोशल डिस्टेंसिंग व शारीरिक दूरी बनाए रखने की गाइडलाइन के अनुसार ही करेंगे कार्यक्रम-
चीफ जस्टिस ने लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर किया था स्वीकार-
भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को की थी सुनवाई-
समाजसेवी साकेत गोखले की ओर से भेजी गई थी लेटर पिटीशन।।
पवन कुमार चौरसिया ब्यूरो चीफ अयोध्या।
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