उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर
जौनपुर- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप्ति सिंह ने बताया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के मासिक कैलेंडर के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के कुशल निर्देशन में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं कोविड-19 से बचाओ विषय पर लोगों को जागरुक किए जाने हेतु वृद्ध आश्रम, पुराना पान दरीबा जौनपुर में कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए आज 30 जुलाई 2020 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप्ति सिंह की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव महोदया द्वारा बताया गया कि वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष अथवा उससे ज्यादा है इसके अंतर्गत माता-पिता भी आते हैं। वरिष्ठ नागरिक माता-पिता दण्ड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान के तहत संबंधित न्यायालय में भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के उपचार का अलग से प्रावधान है, उन्हें ज्यादा वक्त तक इंतजार न करना पड़े इसके लिए अलग से लाइन की व्यवस्था होती है, वरिष्ठ नागरिक को उनके घर से निकाल देना एक गंभीर अपराध है, इसके लिए रुपये 5000 का जुर्माना या 3 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) से बचाव के संबंध में मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखने, गर्म पानी का उपयोग करने इत्यादि सावधानियों के बारे में बताया गया तथा संचालक को निर्देशित किया गया कि वृद्ध आश्रम को नियमित रूप से सैनिटाइज कराते रहें तथा किसी भी नागरिक की तबीयत खराब होने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता की समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। आवश्यकतानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी अवगत कराएं। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के संचालक, कर्मचारीगण तथा काफी संख्या में वृद्ध जन उपस्थित रहे।
You must be logged in to post a comment.