दीवानी न्यायालय श्रीमान ए, सी, जे, एम कोर्ट नंबर 15 रायबरेली पुलिस की लापरवाही को देखते हुए विभिन्न धाराओं में किया मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) तहसील ऊंचाहार थाना जगतपुर के अंतर्गत ग्राम निवासी अनिल कुमार मौर्य पुत्र सीताराम इब्राहिमपुर जड़ैया मैं डेढ़ माह पूर्व उपरोक्त ने विवादित भूमि दिखाकर फरियादी राजेश कुमार मौर्य से ₹100000 बयाने के रूम में ले लिया और यह कहा कि डेढ़ लाख रुपए के हिसाब से 2 बिस्वा जमीन का 300000 बनता है जल्द से जल्द बाकी का पैसा व्यवस्था कर लीजिए तो मैं ऊंचाहार तहसील में बैनामा करवा दूं क्योंकि हमारे लड़के केक कोरोनावायरस पॉजिटिव निकला है उसका इलाज चल रहा है हमें पैसे की सख्त जरूरत है तब फरियादी ने जमीन का इंतखाब लेकर जांच पड़ताल शुरू किया तो या भूमि विवादित निकली जिससे फरियादी ने अपना ₹100000 वापस मांगा तो उपरोक्त प्रतिपक्ष ने या कहा कि पैसा सब दवा में खर्च हो गया है आपका पैसा जल्द वापस कर दूंगा कुछ दिन बाद अनिल कुमार का फोन आया कि अपना अकाउंट नंबर दे दो जो कुछ भी पैसे की व्यवस्था हुई उसमें डाल दू बाकी का पैसा ₹70000** 11 सितंबर को डाल दूंगा ₹30000 अनिल कुमार ने 2 सितंबर 2020 हमारे लड़के के खाते में ट्रांसफर कर दिया था लेकिन अनिल कुमार और उनके लड़के की नियत खराब हो जाने के कारण बेईमानी पर उतर आए और उल्टा ही गाली गलौज करते हुए पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे डाली और यह कहा कि हमारी पहुंच पुलिस विभाग में बहुत तगड़ी है क्योंकि मैं मुख्यालय होमगार्ड लखनऊ का बड़ा बाबू तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते जब फरियादी राजेश कुमार मौर्य पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय थानों में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी क्षेत्रीय पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी तब फरियादी ने दीवानी न्यायालय रायबरेली का दरवाजा खटखटा ते हुए न्याय की गुहार लगाई तो श्रीमान न्यायालय कोर्ट नंबर 15 ने अपराध धारा 323*504506*406 और 420*I. P. C. थाना जगतपुर जिला रायबरेली मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17 अक्टूबर 2020 तारीख लगाने का आदेश दिया है

जिला क्राइम संवाददाता सत्येंद्र बहादुर सिंह रायबरेली