उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट- पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्प्षट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ सुभाषचन्द्र चौरसिया एवं पैरोकार आरक्षी ओवेश खान द्वारा कड़ी मेहनत कर प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को पैरवी हेतु चिन्हित मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो द्वारा थाना मऊ के मु0अ0सं0 297/15 धारा 376/34/452/506 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में नामित अभियुक्त विजय केवट पुत्र रामअभिलाश केवट (2) रामलखन पुत्र शिवबाबू केवट निवासीगण सुहेल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास से एवं 10000/-10000/- रुपये के आर्थिक दण्ड तथा अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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