नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा

उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी रमेशचन्द्र द्वारा कड़ी मेहनत कर चिन्हित मुकदमे में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदीप कुमार मिश्रा अपर सत्र न्यायधीश (रेप केस एवं पोक्सो एक्ट) द्वारा मु0अ0सं0 16/2018 धारा 376(2)(n) भादवि0 व 04 पोक्सो एक्ट के आरोपित अभियुक्त अनोद पुत्र सेवक उर्फ रामनरेश निवासी कोटा थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट