उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट-पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्प्षट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी धनप्रसाद द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पंचम द्वारा मु0अ0सं0 65/13 धारा 2/3 गैंगेस्ट एक्ट में नामित अभियुक्त 1.रामसूरत पुत्र चौबा केवट, 2. छोटा केवट पुत्र श्यामसुन्दर केवट, 3. चुनबुद पुत्र रामखेलावन 4. रतिभान पुत्र रामसूरत 5. उदयभान पुत्र रामनिहोर निवसीगण तीरधुमाई गंगू थाना राजापुर चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास एवं 10000-10000/- रुपये के अर्थदण्ड जुर्माना से दण्डित किया गया ।
*रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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