गैंगेस्टर एक्ट के पांच अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।पुलिस अधीक्षक द्वारा म न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी दिनेश कुमार द्वारा चिन्हित मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश अपर सत्र न्यायालय तृतीय चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 385/16 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त (1) चुल्ला (2) बउरा उर्फ द्वारिका निषाद (3) विफई पुत्रगण केशरी निषाद (4) फूलचन्द्र पुत्र होरिल निषाद (5) भगौती उर्फ व्यापारी चमार पुत्र बचनू निवासीगण कनभय मजरा परदवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा ।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट