उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट-पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवाकर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्प्षट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी घनप्रसाद द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मु0अ0सं0 37/18 धारा 379/411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त छोटे चमार पुत्र लल्लू एवं धर्मेन्द्र सिंह उर्फ वोडा पुत्र नत्थू निवासीगण साड़ासनी थाना कमासिन जनपद बाँदा को 01-01 माह का कारावास एवं 5000/- 5000/ रुपये के अर्थदण्ड जुर्माना से दण्डित करने की सजा सुनायी गयी ।
*रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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