जनपद न्यायालय की सभी अदालतों में कार्य प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा-निर्देशों एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय के सभी दीवानी व फौजदारी अदालतों में नियमित तौर से कार्य प्रारम्भ हो गया है।
सचिव, द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार साक्ष्यांकन के अतिरिक्त अन्य सभी वादों में सुनवाई होगी (अति आवश्यक होने पर जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति लेकर साक्ष्य अभिलिखित किया जायेगा)। अति आवश्यक प्रकृति के वादो की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी। विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित रिमाण्ड व अन्य न्यायिक कार्य केवल विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किये जायेंगे।
न्यायालयों के संचालन के सम्बन्ध में सचिव द्वारा यह बताया गया कि नये वाद/प्रार्थना पत्र (सिविल अथवा फौजदारी) अथवा अन्य प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति/संग्रह लिखित बहस इत्यादि प्रातः 10ः30 बजे से 11ः30 बजे के मध्य ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगा। ऐसे समस्त वाद/प्रार्थनापत्रों का पंजीयन सी0आई0एस0 पर किया जायेगा। सभी वादों एवं प्रार्थनापत्रों में विद्वान अधिवक्ता एवं वादकारी का पूर्ण विवरण मोबाईल नम्बर सहित अंकित होना चाहिए जिससे कि वादपत्र/प्रार्थनापत्र में कमी अथवा विसंगति पाये जाने की दशा में सम्बन्धित विद्वान अधिवक्ता को सूचित किया जा सके।
न्यायालय संचालन के दौरान समस्त कर्मचारीगण, न्यायालय व कार्यालय मास्क लगाना तथा उचित सामाजिक दूरी बनाये रखना व सेनेटाइजर का प्रयोग आवश्यक रूप से करेगे। गवाही के लिए जनपद न्यायाधीश की अनुमति जरूरी होगी। न्यायालय कक्षों में केवल चार कुर्सियों की व्यवस्था की जायेगी। केवल उन्ही विद्वान अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति होगी जिनके वाद की सुनवाई उक्त तिथि पर नियत हो। अन्य व्यक्तियों वादकारियों का न्यायालय परिसर/कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल ऐसे वादकारी/व्यक्ति जिनके वादों मे साक्ष्यांकन हेतु पूर्व अनुमति जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गयी हो को न्यायालय परिसर में उस वाद में सुनवाई की तिथि में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

एडिटर अभिषेक शुक्ला जौनपुर