बुलेट चालकों को बुलेट मोटरसाइकिल में मोडीफाइड साइलेन्सर न लगाने हेतु किया गया जागरूक

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बुलेट चालकों को बुलेट मोटरसाइकिल में मोडीफाइड साइलेन्सर न लगाने हेतु जागरूक किया एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जानकारी देकर पालन करने की अपील की।18 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में यातायात प्रभारी योगेश कुमार यादव एवं पीटीओ0 वीरेन्द्र राजभर, पीटीओ संतोष तिवारी की संयुक्त टीम द्वारा ट्राफिक चौराहा एवं बस स्टैण्ड कर्वी में बुलेट चालकों को उच्च न्यायालय/शासन द्वारा बुलेट मोटरसाइकल में मोडिफाइड साइलेन्सर लगाने एवं लगवाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया एवं बुलेट चालको को बताया गया कि बुलेट मोटरसाइकल में मोडिफाइड साइलेन्सर लगाने एवं लगवाने दोनों ही कार्य अपराध/अर्थदण्ड की श्रेणी में आते है । इसलिए अपनी-अपनी गाड़ी में निर्धारित मानकों के तहत ही साइलेन्सर लगाकर चलाए । भविष्य में मोडीफाइड साइलेंसर लगाने या लगवाने वाले वाहनों का 10 हजार रूपये का चालान किया जाएगा । जन साधारण एवं वाहन डीलर्स/वर्कशॉप को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य न करें । बुलेट चालकों एवं आमजनमानस को पम्पलेट्स वितरित कर मोडीफाइड साइलेन्सर न लगाने हेतु जागरूक किया। यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को निर्धारित गति में ही वाहन चलाए ओवर स्पीड न चलाए, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करने एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया । वाहन चेकिंग के दौरान 03 सवारी, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, प्रेशर हॉर्न वाहनों का चालान किया गया ।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट