हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी राजीव कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव अपर सत्र न्यायाधीश जनपद चित्रकूट द्वारा 18 अक्टूबर को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2014 धारा 302/34 भादवि0 के आरोपित अभियुक्तगण (1) धर्मेंद्र पटेल पुत्र राज नारायण पटेल निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट एवं (2) भूपेंद्र पटेल उर्फ सज्जन पुत्र मोतीलाल निवासी द्वारकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवान कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट