उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर
जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि माह-फरवरी, 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रथम चक्र में आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण 02 फरवरी 2022 से प्रारम्भ होकर 15 फरवरी 2022 तक सम्पन्न होगा।
उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूॅ व 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों को सुनिश्चित कराया जायेगा।
इसके अतिरिक्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा सरसों तेल/रिफाइंड ऑयल) निःशुल्क वितरण किया जायेगा। प्रत्येक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उक्तानुसार पाँचों सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी।
उक्त योजना के वितरण की अन्तिम तिथि 15 फरवरी 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
उन्होंने जनपद के उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक सामाग्रियों का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।
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