इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने दिया 169500 वसूली का नोटिस

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर(मुंगरा बादशाहपुर)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में वादी पर 1 लाख 69500 का जुर्माना लगाया है। जिसको लेकर जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा ने वादी को नोटिस भेज कर जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। मुंगरा बादशाहपुर विकासखंड के गांव इटहरा निवासी सुरेश चंद्र मौर्या ने पिछले कार्यकाल में तत्कालीन ग्राम प्रधान अमरनाथ गुप्ता और सचिव सुरेंद्र नाथ पर शौचालय ,हैंडपंप, आवास ,तलाब ,नाली, सौर ऊर्जा ,पशु सेट, ग्राम पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय इटहरा व खड़ंजा आदि विकास कार्यों में गड़बड़ी व गबन आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत पर पहले ब्लॉक , फिर तहसील जिला व प्रदेश स्तर तक10 से अधिक बार शिकायत किया। लेकिन शिकायतकर्ता के पत्र को ठंडे बस्ते में डालकर रख दिया गया। और एक बार भी कार्यो में गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद सुरेश चंद्र मौर्या ने 16 मार्च 2021 को इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को जांच का आदेश दिया था । हाईकोर्ट ने डीएम को 3 माह के अंदर जांच कर आख्या देने का निर्देश दिया था। लेकिन लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी डीएम जौनपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसको लेकर शिकायतकर्ता सुरेश चंद्र मौर्या ने 28 दिसंबर 2021 को डीएम द्वारा उच्च न्यायालय की अवहेलना को लेकर पुन: याचिका दायर किया। जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 फरवरी 2022 को पुन: डीएम जौनपुर को जांच कर आख्या देने का निर्देश दिया। जिसको लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर ने 5 फरवरी 2022 द्वारा संबंधित सचिव ,ग्राम पंचायत को कारण बताओ नोटिस एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 46 47 दिनांक 7 फरवरी 2022 द्वारा संबंधित न्यू वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 21 दिन के भीतर मैं साथ सहित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जिसे संबंधी निवर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2022 को प्राप्त कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसको लेकर जांच अधिकारी ने अपनी आंख से देते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित वर्तमान ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आपस में मिलीभगत कर हैंडपंप रिबोर के नाम पर 109500 एवं 12340 की दर से 5 नग शौचालय निर्माण पर 60,000 इस प्रकार कुल 169500 का दुरुपयोग किए जाने का दोषी करार दिया। जिसमें स्पष्ट आदेश दिया कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिकारी की धारा 27 के साथ पठित नियम 256 (1) के अंतर्गत उपयोग दुरुपयोग गबन की गई धनराशि ₹169500 का 1/2 भाग में 84750 अमरनाथ गुप्ता निवर्तमान प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव )इटहरा को 84750 से तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी व खंड विकास अधिकारी मुंगरा बादशाहपुर को वसूली किए जाने का आदेश पारित किया गया। जिसको लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने वादी को 169500 की धनराशि अदा करने को कहा है। उन्होंने बताया की वादी रकम जमा नहीं करेगा तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए इसकी वसूली की जाएगी।

एडिटर अभिषेक शुक्ला जौनपुर